Supreme Court Stray Dogs Order: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सख्त आदेश दिया है। अब सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों से आवारा कुत्तों को हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। इस आदेश पर याचिकाकर्ता वकील ननिता शर्मा भावुक हो गईं, उन्होंने इसे बेज़ुबान जानवरों के साथ अन्याय बताया। आदेश में कुत्तों की नसबंदी पर भी जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है ताकि कुत्ते वापस न आएं। वकील ने आश्रय गृहों के उचित रखरखाव पर भी जोर दिया, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की बात कही।
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