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भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने त्योहारों के लिए ग्रीन क्रैकर्स पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली मनाने के लिए प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी।


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Transcript
00:00Chief Justice of India, BR, Gavai and Nyaay Murti, K. Vinod Chandraan,
00:06K. T.O.H.A.R.O.K.E. Green Crackers
00:09P.A.R.S.T.H.I. R.O.P.S.E.
00:10से प्रतिबंद हटाने का संकेत दिया है।
00:12सुप्रीम कोट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उसी आचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
00:18जिसमें राष्ट्रिय राजधानी में दीवाली मनाने के लिए प्रमानित ग्रीन क्रैकर्स के इस्तिमाल की अनुमती मांगी गई थी।
00:26इस दोरान सुप्रीम कोट ने साफ तोर पर कहा है कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिये पटाखों की बिक्री की जाएगी और केवल अनुमती प्राप्त निर्माताओं को ही बिक्री करने की अनुमती होगी।
00:37वहीं दिल्ली के शिक्षा मंतरी आशीश सूध ने कहा है कि ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंद लगाकर हम पर्यावरन प्रदूशन को खत्म नहीं कर सकते हैं।
01:07जादा से जादा इस्तमाल करने के लिए कल हमने एक बहुत बड़ी बैठक की। ऐसे प्रशासनिक उपायों से प्रदूशन कम होगा।
01:17प्रतिबंद लगाने से पटागे बंद कर दो, आज कंस्रक्शन बंद कर दो, आज और इवन कर दो, इससे प्रदूशन कम नहीं होगा।
01:25सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सत्तापक्ष के नेताओं ने सराहना की है।
01:55देश के लिए भी तो लागू करें। दिल्ली के आदमी प्रदूशित हवा से बचें, और देश के आदमी प्रदूशित हवा से न बचें, ये तो एक धोहरापन है।
02:05समाज वधी पर्टी समझती है कि परदूशन भी ना हो परदूशन को बचाया भी जा सके और जो तेवहार है दीवाली का वो खुशियों से मनाया भी जा सके तो उसका रास्ता है सुप्रीन कोट ने गर निकाला है तो वो बेज़र है
02:2126 September को मुखेनयाधीश इंक, BR गवई की अठ्यक्षता वाली पैंच ने दिल्ली NCR में उन प्रमानित निर्माताओं को अस्थाई रूप से ग्रीम पटाखे बनाने की अनुमती दी थी,
02:33जिनके पास राश्ट्रिय पर्यावर्ण इंजीनियरिंग अनसंधान संस्थान और पेट्रोलियम वविस्फोटक सुरक्षा संगठन के परमिट है।
02:41हलाके सुप्रीम कोट ने निर्माताओं को सपष्ट किया था कि अगले आदेश तक वो इन ग्रीम क्रैकर्स को निशिद धक्षेत्रों में नहीं बेच सकते हैं।
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