Skip to playerSkip to main content
  • 5 years ago
शाजापुर। कलेक्टर दिनेश जैन ने शराब के अवैध रूप से परिवहन करने के लिए उपयोग में लाये गये बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी09 व्ही 8455 के अधिहरण करने के आदेश दिये हैं। साथ ही आदेश के विरूद्ध अपील अवधि 30 दिवस व्यतीत होने के बाद उक्त वाहन को नीलाम करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को आदेश दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 25 अगस्त 2016 को शाजापुर कृषि उपज मंडी के सामने राजा उर्फ वसीम, रमीज, राजू उर्फ माईकल एवं असद उर्फ मूसा द्वारा बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी09 व्ही 8455 में कच्ची शराब के अवैध रूप से परिवहन करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। इस संबंध में उपरोक्त आरोपियों के साथ-साथ भूपेन्द्र पिता अनार सिंह निवासी बाईहेड़ा तथा सलीम खाँ पिता मुंशी खाँ (वाहन मालिक) निवासी इंदौर हाल मुकाम मीरकलां बाजार शाजापुर को भी आरोपी बनाया गया था।

Category

🗞
News
Comments

Recommended