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  • 5 years ago
लखीमपुर खीरी:-पुलिस अधीक्षक सतेंद्र कुमार ने बताया कि गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत 43 अभियोग पंजीकृत किये गये है। गैंगस्टर अधिनियम  के अन्तर्गत 10 अभियोग पंजीकत किये गये है। सम्पत्ति जब्तीकरण/ 14(1) की कार्यवाही गैंगस्टर अधिनियम के सम्बन्ध में अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू नि0 सांसिया कालोनी थाना मैलानी की लगभग 01 करोड रु0 की सम्पत्ति जब्त की गयी।अभियुक्त आलोक जायसवाल नि0 बिहारी पुर थाना हैदराबाद की लगभग 256000/- रु0 की सम्पत्ति जब्त की गयी।राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। थाना फरधान पुलिस द्वारा डबल मर्डर के मु0अ0सं0 141/20 धारा भादवि. व 7 सीएलए एक्ट बनाम 1.मयंक शुक्ला आदि में अभियुक्तगण प्रखर शुक्ला, मंयक शुक्ला, प्रशान्तशुक्ला पुत्रगण अवधेश शुक्ला  व अखिलेश उर्फ पुत्तन पुत्र सरजू प्रसाद निवासीगण बरखेरवा थाना फरधान खीरी।पंजीकृत गैंग 02, 11 सदस्यशस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 69 अभियोग पंजीकृत कराये गये जिनके तहत 60 तमंचा, 01 एकनाली बन्दूक, 108 कारतूस, 05 चाकू, 01 भाला व 01 छूरी बरामद की गयी।अवैध शस्त्र फैक्ट्री के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत कराए गये जिसके अन्तर्गत 03 रायफल 315 बोर बरामद की गयी, 02 एसबीबीएल 12 बोर, 25 देशी तमंचे बने, 22 जिन्दा कारतूस, 14 खोखा कारतूस तथा शस्त्र बनाने के उपकरण एवं अधबने शस्त्र बरामद किये गये। एन0डी0पी0एस0 एक्ट  के अन्तर्गत 13 अभियोग पंजीकृत कराए गये जिसमें 31.800 किलोग्राम गांजा, 13.400 किलोग्राम डोडाचूर्ण, 90 ग्राम अफीम, 95 ग्राम स्मैक, 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किये गये।13 पुरस्कार घोषित  अपराधियों मे से 12 की गिरफ्तारी की गयी।

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