जिलानी बोले- मुस्लिम पक्ष को मंदिर निर्माण से आपत्ति नहीं
  • 4 years ago


लखनऊ से प्रमोद त्रिवेदी. अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन लगाने की समय सीमा खत्म हाेने के अंतिम दिन यानी 6 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष पिटीशन दाखिल करेगा। अयोध्या मामले में 9 नवंबर को फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी थी और अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगाने के लिए एक महीने का समय होता है। यह समय 6 दिसंबर को खत्म हो रहा है, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को शनिवार-रविवार होने से कोर्ट बंद है। मुस्लिम पक्ष की ओर से 1973 से इस मामले की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील जफरयाब जिलानी ने भास्कर से बातचीत में कहा कि हम समय सीमा के अंतिम दिन याचिका दायर कर देंगे।

जिलानी ने कहा कि हमें तो मस्जिद की जमीन से मतलब है। मंदिर या उससे बनाने के लिए ट्रस्ट बनने से हमें कोई अापत्ति नहीं। उसकी जो प्रक्रिया चल रही है, वो चलती रहे। हम तो फैसले के खिलाफ अपनी बात कहेंगे। रिव्यू पिटीशन में देरी के सवाल पर जिलानी कहते हैं कि तैयारी में समय लगता है। हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। रिव्यू पिटीशन में राजीव धवन ही हमारे वकील रहेंगे। उन्हीं की सलाह पर हम रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं।
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