00:00सुप्रिम कोट ने अदालत की कारेवाई की ओडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकरित उप्योग पर अंत्रिम रोक लगाते भी कहा कि
00:07पूर्व अनुमतिक के बिना कोट की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या अनि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, अपलोड
00:13रिपोस्ट, एडिट, प्रसारित या मोलटाइज नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस सूरेकांथ की अध्यक्षिता वाली पीट ने यह आदिश अदालत
00:22की कारेवाई के वीडियो के अनधिकरित इस्तमाल और व्यवसाइक उप्योग से जुड़े मामली की सुनवाई क
00:56दोरान दिया।
00:59व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट भी तलब की गई है।
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