00:00I can't hear not a lot of
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00:36करून में संशोधन किया तो यह कहा गया कि जो भी MLA'S हैं वो
00:41एक्स-आफिशर मेंबर होंगे और वो एक्स-आफिशर मेंबर्स
00:45विज वोटिंग राइट होंगे विधान सभा ने जान भूज कर ये
00:56foreign
01:19members of the world, we have said that when elected member is written, elected member
01:26is only for the municipalities, the municipal council, who can vote for the election.
01:36We have a belief that the MLA is the larger constituency of elected member.
01:43यही बात हमने हाई कोर्ट से भी कही थी कि वो भी elected member है और वो larger constituency के
01:48elected member है भारत के सम्विधान की धारा 242 आर के मद्य नजर सिर्फ nominated members को voting right नहीं
02:00है आज Supreme Court ने कहा कि पहली बात जब आप अंतरिम आदेश पारित कर रहे हो तो आप main
02:08rate को decide नहीं कर सकते हो
02:09आपने अंतरिम आदेश में ही main rate को decision दे दिया वो एक गलत है दूसरा उच्टम ने आले ने
02:16जब हमारे submissions हो रही थी तो उस दरान ये कहा कि जब section 10-13 बिल्कुल स्पष्ठ है कि
02:26MLS को voting right है और वो larger consistency के elected प्रतिनिदी जन प्रतिनिदी है तो उनका voting right intact
02:36रहेगा
02:37उपध्यक्ष और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी तो इसी बात के मद्रे नजर उच्टम ने आईले ने आज
02:46हाई कोट दौरा पारित आदेश को रोक दिया उस पर stay लगा दिया और अब stay लगने का आर्थ ये
02:53है कि जो आज चुनाव होने है ये कल चुनाव होने है
02:57जो अब भविश्य में भी निकट चुनाव होने है अध्यक्ष पाध्यक्ष के मुनिस्पैलिटीज में MLA's बोट दे सकेंगे जहां चुनाव
03:07हो चुके हैं जहां MC बन चुकी है वहाँ जो प्रतिनीदी चुनाव इस मद्रा से हार गया कि MLA का
03:14वोट आने से उसके चुनाव क
03:16प्रभावित हो सकता था मेरा यह मानना है अब इस मामले में वी एक मामला लंबित है चंबा का लेकिन
03:24मेरा यह स्पष्ट मानना हमारा यह समिशन रहेगी कोट में कि अगर चुनाव हो चुके हैं तो जो व्यक्ति उस
03:33चुनाव से एग्रीव है उस व्यक्ति को election petition ही करनी पड
03:46चुका है तो आपके पास चुनाव याचिका के दोरां के मतहत ही आप अब सिर्फ उस अदेश को चुनोती दे
03:56सकते हैं हाई कोट या सुप्रीम कोट उसमें इंटर्वीन नहीं कर सकता है
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