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  • 3 hours ago
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली है. कोर्ट ने अपने पहले दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि बिना आरोपी को नोटिस दिए ऐसा आदेश देना 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांत के खिलाफ है. अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की है. यह मामला उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है. इससे पहले MP/MLA कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका था, जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी. अब आगे की कार्रवाई राहुल गांधी का पक्ष सुनने के बाद तय होगी.

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00:26इस प्रक्रिया पर
00:31अब अदालत ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी को पहले नोटिस जारी किया जाएगा ताकि वो अपना पक्ष रख
00:37सके
00:38कोट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 अपरेल को तैकी है
00:42ये मामला राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिक्ता से जोड़ा है जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी
00:50इससे पहले MP MLA कोट भी इस याचिका को खारिच कर चुका था जिसके बाद हाई कोट में अपील की
00:56गई
00:56फिलहाल हाई कोट के इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है
01:01अब नजर 20 अप्रेल की सुनवाई पर्टी की है जहां इस मामले की अगली दिशा तैह होगी
01:07ब्योरो रिपोर्ट ETV भारत
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