कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी गई है. इस मामले में असम में उस अचल संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की याचिका पर दर्ज हुई थी. रिव्यू जस्टिस जे के माहेश्वरी की बेंच में हुई, जहां असम सरकार की ओर से तुषार मेहता ने पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. मामला उनके विवादित बयान से जुड़ा है.
Comments