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  • 6 weeks ago
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी गई है. इस मामले में असम में उस अचल संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की याचिका पर दर्ज हुई थी. रिव्यू जस्टिस जे के माहेश्वरी की बेंच में हुई, जहां असम सरकार की ओर से तुषार मेहता ने पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. मामला उनके विवादित बयान से जुड़ा है.

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Transcript
00:00Supreme Court no Congress
00:02Supreme Court
00:03Supreme Court
00:28Thank you so much.
01:03Supreme Court has said that the Supreme Court has been in the process of the law and the Supreme Court
01:12has been in the process of the law.
01:28This is the PUNKHEDA.
01:30The PUNKHEDA has been the case of PUNKHEDA.
01:34This is the PUNKHEDA.
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