00:00भारत की संसत से जन विश्वास बिल पारित हो गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही ये बिल कानून की
00:05शक्ल ले लेगा। जन विश्वास बिल लागू हो जाने पर मौझूदा कानून के कई अपराध अपराध के दाएरे से बाहर
00:10हो जाएंगे। ड्राइविंग ल
00:27भूठा अलाम देना अब अपराध नहीं होगा। जन मृत्यू की सूचना न देना भी मौझूदा समय में कानून अपराध है।
00:33जन विश्वास बिल के जरीए इसे भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आवारा मवेशियों से फसल
00:38को नुकसान पहुंचना �
00:39फिलहाल दंडात्म का पराध है। इसे अब जुर्माने में बदला जाएगा। बिजली विभाग के आदेश निर्देश का पालन नहीं करने
00:44पर फिलहाल तीन महीने की जेल या जुर्माने का प्राधान है। जन विश्वास बिल के कानून बन जाने के बाद
00:49इस अधिनियम स
00:50जुड़े अपराध पर जेल का प्राधान खत्म हो जाएगा। ऐसे मामलों में केवल जुर्माने का प्राधान रह जाएगा। नियमों के
00:55खिलाफ कॉस्मेटिक्स का निर्मान करना, बिक्री करना दंडात्म का प्राध है। जन विश्वास बिल में जेल की सजा का प्राधा
01:01खत्म कर केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है
01:03जन विश्वास बिल में कुछ कानूनों के उलंगन पर सुधार का मौका देने की बात है
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