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  • 3 hours ago
नए टोल नियम लागू, 72 घंटे में भुगतान न किया तो दोगुना जुर्माना लगेगा

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Transcript
00:00हाईवे पर फास्ट एक फेल हुआ तो लगेगी डबल पिनाल्टी
00:02हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल नियम अब और सक्त हो गए है
00:05केंद्र सरकार ने नैशनल हाईवे फीस नियम दो हजार चबबीस में बदलाव लागू किये हैं
00:24नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर भुकतान करने पर सिर्फ मूल राशे देनी हो लेकिन समय सीमा के बाद
00:29भुकतान करने पर टोल दो गुना देना पड़ेगा
00:31अगर 15 दिन तक भुकतान नहीं किया गया तो बकाया राशे वाहन डेटाबेस में दर्ज हो सकती है और वाहन
00:36से जोड़ी कुछ सरकारी सिवाएं रोकी जा सकती है
00:37अगर नोटेस गलत लगे तो 72 घंटे के भीतर ओनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी दिया गया है जिसका
00:43निप्टारा पांच दिन में होगा
00:44सरकार का कहना है कि ये कदम टोल वसूली में पारदर्शता बढ़ाने और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने के लिए
00:49उठाया गया है
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