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  • 20 minutes ago
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल कर दुनियाभर के देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया था, अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल करार दिया है. यह कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दूसरे देशों के साथ व्यापार नियंत्रित करने की शक्ति देता है. अब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए होता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बने, जिन्होंने इस कानून का इस्तेमाल कर दुनिया के लगभग हर देश पर टैरिफ लगा दिया. भारत, चीन, यूरोप, जापान सब पर 10% से लेकर 50% तक टैक्स लगा दिया गया.  अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है…राष्ट्रपति ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया और उनके पास पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था. इस फैसले से भारत को राहत मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के दवा, टेक्सटाइल और जेम्स एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ था.

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Transcript
00:00एक कानून, जो दुश्मन देशों पर आर्थिक प्रतिबन लगाने के लिए बना था।
00:06लेकिन उसी कानून का इस्तिमाल कर,
00:08अमेरिका के राश्चपती डोनल्ल ट्रंप ने लगभग पूरी दुनिया पर आर्थिक हमला कर दिया।
00:13। अब अमेरिका के सुप्रीम कोट ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल करार दिया है।
00:18IEEPA यानि International Emergency Economic Power Sect ये कानून राष्टपती को राष्ट्रिय आपातकाल के दोरान दूसरे देशों के साथ वियापार
00:28नियंत्रित करने की शक्ति देता है।
00:30Now, Donald Trump was only 0.5% for the country.
00:33But, Donald Trump was the first person who owned this country in the country,
00:39he owned this country,
00:41and the country,
00:42the world, Europe, Japan,
00:44all over 10% of the country,
00:45and the country,
00:49Trump had been working on this country,
00:52some of the people who owned this country,
00:52the U.E.P.A.
00:53and used this country,
00:55and kept it on the country,
01:25
01:27Bill Report, ETV Bharat
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