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  • 17 hours ago
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट (Chhattisgarh Cabinet) की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण/वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। सरेंडर नक्सलियों (Surrender Naxalites) के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए, जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति (Council of Ministers Sub-Committee) के गठन को स्वीकृति दी गई। यह समिति परीक्षण उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिपरिषद के निर्णय (Cabinet Decisions) के बारे में बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों (Criminal Cases) की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय (PHQ) को प्रस्तुत करेगी।

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01:41नक्सली के अपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तूत करेगी पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा शासन द्वरा विधिवाग का अभिमत प्राप्ट कर मामलों को मंत्री परिशद उप समीती के समख प्रस
02:11केंद्री अधिनियम अथवा केंद्र सासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवस्यक अनुग्या प्राप्त की जाएगी अन्य प्रकरणों को न्यालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया है तो जीला दंडा अधिकारी को प

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