सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों के आसपास ये सुनिश्चित किया जाए कि कुत्ते वहां न पहुंच सकें। कोर्ट ने आगे कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जानवरों के मामलों की एक्टिविस्ट मेनका गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है।
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