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  • 11 months ago
Cabinet Decision : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने प्रदान किया है।

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00:00special educator के पदों पर सीधी भरती है तू
00:05इसकुल सिख्चा विभाग के भरती एवं पदनती नियम 2019 के प्राउधानों में
00:12एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णे लिया गया
00:15यहां यहुलेखनी है कि वित्व विभाग द्वारा सिख्चा विभाग को
00:20राज में 100 special educator की भरती की अनुमती दी गई है
00:27सिख्चा विभाग की भरती नियम 2019 को सिथिल करते हुए
00:32special educator के पदों पर सीधी भरती चैन परिक्षा के इस्थान पर
00:39एक बार के लिए मेरिट के अधार पर करने का अनुमोदन मंत्री परिशद द्वारा किया गया
00:47झाल

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