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  • 17 hours ago
जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सरकार 90 दिन के भीतर मृतक की पत्नी को दे मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ.

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00:00अप्रपुर में वबस्त एक राजस विभाग के करमचारी थे राजी उपात्याई जी जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी COVID मामारी के दोरान प्रवासी मजदूरों के लिए बस की वबस्ता करने के लिए और एम्बुलेंस की वबस्ता करने के लिए जैसा आप सभी जानते हैं क
00:30पैदाली अपने घर जा रहे थे बहुत स्ट्रेस का समय था पेंडिमिक की भाया वह इस्तिती थी बहुत अत्रिक्त कारी की वज़े से राजीव दुबे जी का स्ट्रेस की वज़े से निदन हो गया
00:44उस समय ततकालीन मुख्यमंत्री जी ने कोविड योद्धा स्कीम निकाली थी कि कोई भी कोविड योद्धा अगर कार के दौरान उसकी मृत्ति हो जाईगी तो उसको 50 लाग रुपए कोविड अनुदान के रूप में मिलेगा
01:01इनकी मृत्ति होई ततकालीन कलेक्टर भरत यादव जी ने इनका रिक्मंड किया नाम कि ये कोविड योद्धा है ड्यूटी के दौरान इनके मृत्ति होई है परन्तु टेक्निकल्टी इसकी वज़े से सरकार ने इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जिसकी याची का इनकी प
01:31कोविड सर्टिफिकेट की स्कीम के तहित कोई आशकता नहीं है और सरकार को निर्देश किया अपने फैसले में कि इनको कोविड योद्धा नाइंटीन स्कीम जो है उसके अंतरगत इन्हें राशी का फिदान किया जाए 90 दिन का समय दिया हुआ है रिजेक्शन आडर नरस्
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