GST Cut: पुराना माल, नया दाम! ग्राहकों को फायदा नहीं तो होगी Jail? क्या आपको भी दुकानदार पुराने GST रेट्स पर सामान दे रहे हैं? जानिए सरकार का नया आदेश और अपने अधिकार! अगर आप भी खरीदारी करने जा रहे हैं और दुकानदार आपको पुराने GST रेट्स पर सामान देने की बात कर रहा है, यह कहकर कि यह पुराना स्टॉक है, तो सावधान हो जाइए! केंद्र सरकार ने GST में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। 22 सितंबर से नए, कम किए गए GST रेट्स लागू हो चुके हैं और इसका फायदा हर ग्राहक को मिलेगा, चाहे वह सामान पुराने स्टॉक का ही क्यों न हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों और दुकानदारों को घटी हुई दरों के हिसाब से ही अपने उत्पादों की कीमतें तय करनी होंगी। About the Story: This Hindi news video explains the new GST rate cuts implemented from September 22nd. It highlights that consumers must receive the benefit of reduced GST rates, even on old stock. The government has warned businesses of legal action for non-compliance, with the consumer affairs ministry and GST network monitoring the situation. It also provides a clear example of how the benefit should be calculated and advises consumers on how to file a complaint if denied the new rates.
00:00GST के नए rates लागू होने के बाद अगर आप खरीदारी करने जाते हैं और दुकानदार आपसे पुराने GST rates पर सामान देने की बात करता है और कहता है कि पुराना stock है पुरानी GST लगेगी जब पुराना stock खतम हो जाएगा तब नए अमाल आएगा और नई GST rates पर आपको तब
00:30पर भी ग्राहकों से नई यानि कम rates वारी GST पर ही tax लेना होगा सभी दुकानदारों को फायदा ना पहुचाने पर कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कारवाई भी हो सकती है इसका एक उदारन हमने एक newspaper में भी देखा है जिसमें मारोती सुजुकी ने प्रधान मंतरी को था
01:00GST में हुई कटोती का पूरा लाब ग्राहकों तक पहुचाना कमपनियों और दुकानदारों की जिम्मेदारी है
01:05GST काउंसिल ने हाल ही में कई सामानों और सेवाओं पर GST की दरे घटा दी है
01:09यानि कि पुरानी सारी जो GST की स्लैब सिर्म को खतम करके दो स्लैब पर अब GST लाकर रख दिया गया है
01:15सरकार चाहती है कि इन सामानों की कीमतों में कमी का फाइदा सीधे उबहकताओं को मिले
01:21सरकार ने स्पष्ट किया है कि GST में हुई कटोती का लाब 22 सितंबर तक ग्राहकों को मिल जाना चाहिए
01:27इस तारीख तक सभी कमपनियों और कारोबारियों को नई और कम हुई GST दरों के हिसाब से ही अपने उत्पादों की कीमतें तैय करनी होंगी
01:35और ग्राहकों से टैक्स वसूलना होगा उसे हिसाब से
01:39सरकार ने कहा है कि अगर किसी दुकानदार या कमपनी के पास पुराना स्टॉक है जिस पर उसने पहले ज्यादा GST दिया था
01:46तो भी उसे ग्राहकों को नहीं यानि कम हुई दर पर ही टैक्स वसूलना होगा
01:50इसका मतलब है कि कारोबारियों को पुराने स्टॉक पर मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है लेकिन ग्राहकों को पूरा फायदा देना अनिवार्या है
01:59सरकार ने वैवसाईयों को चितावनी दी है कि अगर कोई कमपनी ग्राहकों को GST कटोती का पूरा लाव नहीं पहुँचाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जा सकती है
02:08उभोकता मामले के मंत्राले और GST नेटवर्क इस पर नज़र रखेंगे कि कीमतों में कमी का फायदा वास्तों में ग्राहकों को मिल रहा है या नहीं
02:21इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलते हैं कि कैसे मिलेगा फायदा
02:25मान लीजिए किसे उत्पाद की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 12% का GST लगजा था यानि कुल मिलाकर ग्राहक को 112 रुपए देने पड़ते थे
02:34अब अगर GST घटकर 5% हो गई है तो अब ग्राहक को उस उत्पाद के लिए सिर्फ 105 रुपए ही देने होंगे
02:40और अगर उस पर 0 GST हो गई है तो ग्राहक को सिर्फ 100 रुपए ही देने होंगे
02:45भले ही दुकांदार ने वसामान पहले 12% या 18% GST में खरीदा हो
02:49रिपोर्ट्स के मताबिक अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उसे GST में होई कटोती का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है
02:55और दुकांदार पूरानी की मत ही वसूल रहा है तो वह इसकी शिकायत उपभोकता हेल्प लाइन या GST शिकायत पोटल पर कर सकता है
03:03सरकार ने उपभोकताओं को जागरू क रहने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है
03:08अब इस खबर में इतना ही लेकिन सरकार द्वारा यह कदम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए
03:14और देश दुनिया की बागी खबरों के लिए देख तरेवन इंडिया हिंदी नमस्कार
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