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आप नेता अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते.

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00:00अर्विंद केजिवाल जी की तरफ से दो प्रास्मापत्र पास्पोर्ट रिनुवल के लिए दिया गया था दोनों को नैले ने अनुती अपनी परदान कर दी है उसमें सर्थ यह हुआ है कि जब विदेश उनको जाना होगा तो नैले के अनुती है यह जनरल आदेश होता है ज
00:30अनुती है यह जब भी यह जाएंगे तो नैले के अनुती से जाएंगे

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