SC ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अधिकारियों और कर्मियों (Officers and personnel) की सीधी नियुक्ति में पहली बार औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति (scheduled caste)और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण नीति लागू हुई. जिसके बाद अब शीर्ष अदालत ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी भर्ती में ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है...सीजेआई बीआर गवई (CJI News) ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) के साथ मिलकर इस फैसले पर मुहर लगाई है...जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को रिजर्वेशन मिलेगा...सुप्रीम कोर्ट के इतिहास (History of Suprme Court) में ऐसा पहली बार हुआ है...सीजेआई बीआर गवई (CJI BR Gavai) ने इस मामले में 64 साल पुराने नियम को बदल दिया है...
00:0064 सालों में सुप्रीम कोट में पहली बार दलित वर्ग के बाद OBC से जुड़ा फैसला
00:07CGI गवई का बड़ा फैसला सुप्रीम कोट ने रचा इतिहास
00:13सुप्रीम कोट में एक बार फिर एक एतिहासिक फैसला सुनाया गया
00:18दलित वर्ग के बाद सुप्रीम कोट के इस फैसले का पूरा असर OBC वर्ग पर पढ़ने वाला है
00:24हलाकि इस फैसले के लिए 64 साल से इंतिजार चल रहा था और वो इंतिजार खत्म हुआ
00:30सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने 64 सालों के नियम को बदला
00:35और एक ऐसा फैसला लिया कि सुप्रीम कोट में नौकरी करने के लिए इच्छुक उमीदवारों में खुशी की लहर दोड़ गई
00:43दरजल CGI गवई और पूर्व CGI डिवाई चंद्रचूड ने मिलकर इस फैसले को लिया और CGI गवई ने उस पर आधिकारिक मुहर लगा दी
00:53इस मामले में 3 जुलाई को जारी एक राजपत्र के नोटिफिकेशन के जरिये जानकारी दी गई कि सम्विधान के आटिकल 146 के पार्ट 2 के तहत हासल अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए
01:051961 के सुप्रीम कोर्ट आफिसर्स एंड सर्वेंट्स यानि सेवा और आचरण की शर्तों वाले नियम में बदलाव किया गया
01:13इस संशोधित नियम को 4A कहा जा रहा है जसके मताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सीधी भड़ती में अनुसुचित जाती को रेजर्वेशन तो मिलेगा ही
01:25जिसके बारे में पहले ही बताया गया संशोधित नियम के मुताबिक अबन्य पिछड़ा वर्ग यानि की OBC, दिव्यांग, पूर्वसैनिक और स्वतंतरता सैनानियों के परिवारों को रेजर्वेशन दिया जाएगा
01:36इसके साथ ही संशोधित नियम में ये भी प्रावधान है कि भारत सरकार की तरफ से समय समय पर जारी नोटिफिकेशन्स और आदीश का पालन करना हुगा
01:46जाहिर है कि CGI BR कवई के इस फैसले से उन सभी वर्ग के उमीदवारों में खुशी दिखेगी जिनके वर्ग इस नोटिफिकेशन में दिये गए
01:55अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि पहले क्या नियम थे जिसके वज़ह से सुप्रीम कोट की सीधी न्यूक्तियों में OBC को रेजरर्वेशन नहीं मिलता था
02:04गौरतलब है कि अभी तक सुप्रीम कूर्ट की नियुक्तियों में केवल SCST वर्ग के लिए रजर्वेशन की विवस्था थी वो भी पिछले कई सालों से रुगी थी जिसको अब एक बार फिर बाहाल कर दिया गया
02:17लेकिन जहां तक OBC वर्ग की बात है सुप्रीम कूर्ट की सीधी नियुक्तियों में OBC वर्ग के लिए किसी भी तरह का कोई साफ सुथरा प्रावधान नहीं है पैच प्रावधान नहीं था
02:28लेकिन CGI गवई के इस फैसले के बाद ऐसा पहली बार होगा कि सुप्रीम कूर्ट में आगे से होने वाली भड़तियों में OBC वर्ग को भी आरक्षन का लाप मिलेगा
02:38वही के इंद्र सरकार के राजपत्र में ये साफ कर दिया गया कि नई रेजर्वेशन पॉलिसी पोस्ट पर आधारित होगी ना कि रिक्तियों के आधार पर
02:46CGI गवई का ये फैसला 1995 सुप्रीम कूर्ट के पांच जचों की सम्विधानिक बैंच के फेमस आरकिस सभरवाल बनाम पंजाब राज्य के फैसले पर आधारित है