मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अधूरी और बिना तैयारी के दाखिल किया गया बताया, यह टिप्पणी करते हुए कि "मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपने याचिका दाखिल कर दी है"। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली, और कोर्ट ने उन्हें संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
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00:00इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुर्शिदबाद हिंसा को लेकर सुप्रम कोर्ट में जो याचेका लगाई गई थी इस मामले में सुप्रम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बिना तैयारी के याचेका दाखिल कर दी गई है ये सुप्रम कोर्ट की तरफ से कहा गया जिसके ब
00:30कौर्ट में लगाई गई थी लेकिन जब मामला अदालत के सामने आया तो अदालत की तरफ से कहा गया कि बिना तैयारी के अधूरी याचिका दाखल कर दी गई है जुस पर याचिका करताओं ने याचिका वापस ले लिए संचोधित याचिका दाखल करने की अनुमती मांगी
01:00कि जैसे वकीलों को ये जल्दी थी क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी मामले पर जनित याचिकाएं जल्दी जल्दी दाखिल कर दी जाती है उचित तैयारी नहीं होती है उचित तथ्य नहीं रखने जाते हैं कोट को ये नहीं बताया जाता है कि क्या आधिकारी किस्ति
01:30कि किन लोगों के अगेंस आप राहत मांग रहे हैं, क्या राहत हम दें, जो हम दे सकते हैं, ऐसी तमाम बाते हैं, कोर्ट ने ये भी पूछा कि इस तरह की अधूरी तैयारी के साथ आपने याचिका क्यों दाकिल की, वकील ने कहा कि मैं याचिका को सुधार के फिर से दाकिल क
02:00याचेका घरताओं की तरफ से कहा गया कि हम अपनी याचेका वापस ले रहे हैं
02:03सुधार करने के बाद याचेका दुबारा आगे बढ़ाने की अनुमती मांगी
02:07जो कोट की तरफ से दे दी गई है कोट की तरफ से फिलहाल ये अनुमती दे दी गई है
02:10याचेका खरताओं ने अपनी याचेका वापस ले ली है