दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई के केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सशर्त जमानत दी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल एक भी फाइल को साइन नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं। मतलब यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हुई कार्रवाई 100 प्रतिशत सही है, कट्टर क्रिमिनल को बेल मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि गुनहगार जो है वह छूट जाता है।
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