पात्र हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त नि:शुल्क राशन दिया जायेगा

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शाजापुर, 26 अप्रैल 2021/ राज्य शासन ने आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का एकमुश्त नि:शुल्क राशन दिया जायेगा। जिन पात्र हितग्राहियों द्वारा माह अप्रैल 2021 में सशुल्क राशन प्राप्त कर लिया है या माह अप्रैल एवं मई 2021 का सशुल्क राशन प्राप्त कर लिया हो, उनका समायोजन आगामी तीन माह का राशन नि:शुल्क वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार पात्र हितग्राहियों को कुल 3 माह का राशन नि:शुल्क वितरित किया जायेगा।