Skip to playerSkip to main content
  • 5 years ago
शाजापुर। कृषि उपज मंडी के लिए लाए गए माॅडल एक्ट का विरोध मंडी के अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी तक कर चुके है उस माॅडल एक्ट को मंडी बोर्ड के आदेशानुसार स्थागित कर दिया गया है। अब बगैर लाइसेंस के मंडी के बाहर किसानों की उपज कोई भी व्यापारी नहीं खरीद सकता है। इस कारण से मंडी में किसानों की उपज का खरीदी कार्य किया जाएगा। मंडी बोर्ड के आदेशानुसार कृषि कारोबार में माॅडल एक्ट स्थगित कर दिया है। अब मंडी अधिनियम पुनः लागू हो गया है। आदेश आने के बाद नियमानुसार अब मंडी के बाहर बगैर लाइसेंस के कारोबारी कृषि उपज का कारोबार नहीं कर सकेंगे। अब मंडियों में ही कृषि उपज का कारोबार हो सकेगा। मंडी के बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से कृषि उपज की खरीदी की जा सकेगी। जिस पर मंडी अधिनियम तथा शुल्क लागू होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में माॅडल एक्ट के तहत कारोबारी पिछले 6 माह से केंद्र सरकार के कृषि कानून के तहत मंडी परिसर के बाहर कृषि उपज की कितनी भी मात्रा में खरीदी कर रहे थे, जिस पर मंडी लाइसेंस तथा मंडी शुल्क लागू नहीं था, लेकिन अब पुनः पहले जैसी व्यवस्था हो गई है।

Category

🗞
News
Comments

Recommended