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  • 5 years ago
लखीमपुर खीरी: दिनांक 09.07.2015 में थाना मितौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर नगरा गांव के रहने वाले बलवीर की बकरी गांव के ही राकेश के गन्ने के खेत में चली गयी थी इसी बात को लेकर रात करीब 08 बजे राकेश ने बलवीर को गालिया दी जब बलवीर द्वारा विरोध किया गया तो राकेश बांका लेकर, उसका भाई कैलाश और बलधारी तमंचा लेकर, जसवन्त लाठी लेकर आ गये और बलवीर को मारने लगे। शोर पर बलवीर का भाई अच्छे लाल व दाउ का लड़का रुपराम बचाने आया तो कैलाश व बलधारी ने तमंचे से फायर कर दिया जिससे अच्छेलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई और बलवीर व रुपराम गम्भीर रुप से घायल हो गए थे। विवेचना के बाद आरोपत्र कोर्ट में दाखिल होने पर अभियोन द्वारा मामले को साबित करने को सार्थक प्रयास व विवेचक टीएन दुबे एवं विवेचक प्रमोद कुमार सिंह के कार्य कुशलता के कारण आरोपी चारों सगे भाइयों को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा व दो आरोपियों कैलाश और बलधारी को नाजायज असलहा रखने का भी दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन साल के कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा अलग से सुनाई।

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