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  • 6 years ago
शाजापुर जिले में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह के इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शाजापुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार त्यौहारों के दौरान पांडाल का अधिकतम साईज 30x45 फीट नियत किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित प्रतिमाओ एवं ताजियों की उंचाई पर पूर्व में जारी प्रतिबंध को समाप्त किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए भी सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं दी जायेगी। गरबा आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। उच्चतम न्यायालय की गाईड लाइन के अनुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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