हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान को दी सशर्त जमानत, एएमयू में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार

  • 4 years ago
प्रयागराज। डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सशर्त जमानत दे दी है। साथ उन पर लगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को भी हटा दिया है। अदालत ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। बता दें कि डॉक्टर कफील खान ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था।

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