SC का आदेश, '15 दिन के अंदर मजदूरों को भेजा जाए वापस घर'

  • 4 years ago
प्रवासी मजदूरों के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश सुनाते हुए मंगलवार को कहा कि जो मजदूर वापस जाना चाहते हैं, उन्हें 15 दिन में वापस भेजा जाए. कोर्ट ने और राज्यों से हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य 15 दिन में बचे हुए श्रमिकों को उनके गांवों तक भेजें. श्रमिक ट्रेन ज्यादा चलाई जाएं ताकि उनको यात्रा के लिए अप्लाई करने के 24 घंटे में ही ट्रेन मिल जाए.