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  • 5 years ago
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की।
8 जून से शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सैलून, होटल तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। रात को 9 से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था।

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने-जाने से पहले किसी अनुमति की जरूरत नहीं।

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ स्कूलों, बच्चों के माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा।

तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतराष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

तीसरे चरण में सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और एसेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी।

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