सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के 17 विधायकों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर कोर्ट ने इस फैसले को सही बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूरे विधानसभा सत्र के लिए विधायकों को अयोग्य ठहराना सही नहीं है. स्पीकर को अधिकार है कि वो अयोग्य करार दिए जाने का फैसला ले सकते हैं.
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