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  • 5 years ago
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दो दिन पहले शैल्बी अस्पताल के 13 पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसके बाद अब चोइथराम और गोकुलदास अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ पर यह गाज गिरी है। बता दें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 के तहत यह कार्यवाही की गई है। क्योंकि अस्पताल में 12 पैरामेडीकल स्टाफ उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार गोकुलदास अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि 17 पैरामेडिकल स्टाफ कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। जिसके पश्चात कलेक्टर ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के तहत कार्यवाही की है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि इनमें से अधिकांश पैरामेडिकल स्टाफ से संपर्क किए जाने पर या तो उनका फोन नहीं लगा, या फोन बंद पाया गया अथवा मोबाइल नंबर सेवा में उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार का की जानकारी प्राप्त हुई। जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि वे इनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें।

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