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  • 5 years ago
सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) राहत की खबर लेकर आया है। ईपीएफओ की नई योजना के तहत बेरोजगार होने की स्थिती में कर्मचारी अपनी राशि का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं।

इतना ही नहीं ईपीएफओ योजना 1952 के नए प्रावधान के तहत अगर कर्मचारी दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने खाते से बची हुई 25% राशि निकाल कर खाते को बंद कर सकता है।

EPFO के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन और श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को ईपीएफओ की मीटिंग के बाद यह जानकारी दी।

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