आचार्य बालकृष्ण समेत 7 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

  • 4 years ago
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सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बा निवासी एक फर्म मालिक ने सुप्रसिद्ध पतंजलि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण सहित कम्पनी के 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा इस्तगासे के माध्यम से गंगापुर सिटी के कोतवाली पुलिस थाने मे दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले मे विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित व्यापारी कृष्ण कुमार मित्तल ने बताया कि वह गंगापुरसिटी में पुरानी अनाज मण्डी में स्थित फर्म के. के. एग्रोटेक मे अधिकृत प्रतिनिधि हैं। व्यापारी कृष्ण कुमार मित्तल ने बताया कि मार्च 2019 में 50 टन फ्रोजन मटर 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने के लिये पतंजलि कम्पनी के प्रतिनिधि को ऑर्डर देकर निर्धारित राशि का पेमेंट बैंक के जरिए कर दिया था। ऑर्डर देने के बाद पतंजलि कंपनी ने उसे 45.66 टन माल निर्धारित पते पर भेज दिया और इसके बाद बकाया 4.34 टन माल नहीं भेजा।

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