Skip to playerSkip to main content
  • 7 years ago
इस अंतरिम बजट में छोटे करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम किया गया है. साल में पांच लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन शेयर बाजार से हुई आमदनी पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा. आइए जानें पूरा मामला...

Category

🗞
News
Comments

Recommended