इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है. इससे पहले चुनाव तक हस्तक्षेप नहीं करने की केंद्र की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देनी होगी. इसके साथ दलों को बैंक डीटेल्स भी देना होगा. अदालत ने कहा है कि राजनीतिक दल, आयोग को एक सील बंद लिफाफे में सारी जानकारी दें. क्या आपने कभी इसके बारे में पूरी जानकारी चाही है. अगर हां तो इस पोडकास्ट में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी मिल जाएगी.
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