गोरक्षा के नाम पर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा और पीड़ित को मुआवजा, मामलों की निगरानी, जवाबदेही तय करने पर भी आदेश जारी करेगा. इस मामले की सनुवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा की वारदातें नहीं होनी चाहिए. चाहे कानून हो या नहीं, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है. ये राज्यों का दायित्व है कि वो इस तरह की वारदातें ना होने दे.
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