मोदी सरकार के मास्टरस्ट्रोक की। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने के लिए केंद्र सरकार अब अध्यादेश लाने की तैयारी में है। संसद में तीन तलाक बिल के अटकने के बाद, सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को एक ही बार में तीन तलाक कहने यानी तलाक-ए-बिद्दत को अवैध करार दिया था और सरकार को इस बाबत कानून बनाने को कहा था। जिसके बाद मोदी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ एक बिल का मसौदा तैयार किया। ये बिल 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा से पास भी कर दिया गया। इस साल 4 जनवरी को बिल राज्यसभा में पेश किया गया तो विपक्ष ने इसमें कई खामियां बताकर बिल को लटका दिया। बिल अटकने के बाद सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक को लेकर अध्यादेश पर विचार होना था लेकिन किसी वजह से ये टल गया था। बताया जा रहा है कि तीन तलाक पर अध्यादेश का मसौदा तैयार हो चुका है।
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