चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है. उनके अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा मिली है. विशेष सीबीआई अदालत ने दोनों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए आज सुबह (24 जनवरी) कोर्ट ने लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी ठहराया था और 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. इस मामले में 35 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी. चाईबासा गबन मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है.
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