एनजीटी ने पवित्र अमरनाथ गुफा को सुरक्षित रखने के लिए इसे साइलेंस ज़ोन घोषित कर दिया है। इसके चलते गुफा के एंट्री पॉइंट के अंदर जयकारे या मंत्रोउच्चारण नहीं हो पायेगा। साथ ही पवित्र गुफा के अंदर घण्टी भी नहीं बज सकेगी। एनजीटी के मुताबिक अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित करने से हिमस्खलन को रोका जा सकेगा और इस पवित्र स्थान की मौलिकता को कायम रखे जा सकेगा। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में पवित्र गुफा के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। एनजीटी के आदेश के मुताबिक अब पवित्र गुफा के एंट्री पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सही तरीके से जांच की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने श्राइन बोर्ड को निर्देश दिया कि वो ऐसी जगह बनाये जहां पर तीर्थ यात्री अपने सामान रख सकें। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि वो तीन हफ्ते के भीतर तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर एक्शन प्लान सौंपे। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
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