अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो आपकी ये दिवाली काफी शांत बीतने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन को जारी रखा है। अब दिवाली से पहले यहां पटाखों की बिक्री नहीं होगी। हालांकि अगर आपने पहले ही पटाखे खरीद लिए हैं या आपके पास पिछले साल के पटाखे बचे हैं तो आप पटाखे जला सकते हैं। इसपर कोई रोक नहीं है। आपको बता दें कि इस बार दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जबकि कोर्ट ने 1 नवंबर से पहले तक पटाखों की बिक्री बैन का फैसला किया है।
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